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फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद क्या राहुल गांधी मौजूदा संसद सत्र में भाग ले पाएंगे ?

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब पूरे देश का ध्यान इस बात पर है कि राहुल की संसद सदस्यता का क्या होगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के करीब 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी।
हालांकि सवाल है कि यह कब तक बहाल हो जाएगी और क्या राहुल गांधी संसद के इस मानसून सत्र में भाग ले पाएंगे ?  संविधान और कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल की सांसदी बहाल करने का फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेना है। 
लोकसभा सचिवालय इसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर राहुल की संसद सदस्यता फिर से बहाल करने का निर्णय ले सकता है। अब लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है वह कब तक मुद्दे पर फैसला लेते हैं। अभी चल रहे संसद के मानसून सत्र को 11 अगस्त तक चलना है। ऐसे में इससे पहले अगर लोकसभा सचिवालय राहुल की सांसदी बहाल कर देता है तो वह मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। 
उम्मीद की जा रही है कि  सोमवार को भी उनकी सदस्यता बहाल होने को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर मीडिया से कहा है किइस मामले में अब लोकसभा स्पीकर को फ़ैसला लेना है। पूरे देश और दुनिया की नज़र अब स्पीकर पर है। राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे। 

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लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे अधीर रंजन चौधरी 

वहीं राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वह तुरंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखेंगे। यह खुशी का दिन है। मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो। 

मिंट की एक खबर कहती है कि लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, राहुल गांधी सोमवार से संसद में लौटने के हकदार हैं। हालांकि, लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी करना पड़ेगा। नोटिस में लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा से उनका निलंबन हटा दिया गया है। वह अधिसूचना जारी होने से पहले लोकसभा नहीं आ सकते। 

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पहले ही दो संसद सत्र में भाग नहीं ले पाए हैं राहुल गांधी 

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि वायनाड के पूर्व सांसद, जिन्हें गुजरात न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण 'अयोग्य' घोषित किया गया था, पहले ही दो संसद सत्र में भाग नहीं ले पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने 66 दिनों के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था और मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गांधी पहले ही दो संसद सत्र खो चुके हैं। 

राहुल गांधी अब लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव 

सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद माना जा रहा है कि  राहुल गांधी अब आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आया यह फैसला राहुल गांधी के राजनैतिक करियर के लिहाज से बेहद अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रसिद्ध भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खुद के लिए रास्ता बनाया और तेजी से लोकप्रियता भी हासिल की है। इस फैसले के बाद अब आगे वह चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे।  

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क़मर वहीद नक़वी
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