जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले केंद्र ने रविवार को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी एक आदेश में कहा, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ पठित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया जाएगा।