हेमंत सोरेन
ईडी ने कहा कि यह हेमंत सोरेन को दिया गया आखिरी मौका है। ईडी ने कहा- "चूंकि आप जारी किए गए समन का पालन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में नहीं आए हैं, इसलिए हम आपको धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करने का यह आखिरी मौका दे रहे हैं। तारीख और समय इस नोटिस/समन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर होना चाहिए।''