रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और इवेंट आयोजक कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि बेंगलुरु भगदड़ मामले में ग़लत तरीक़े से फँसाया गया है। इस मामले में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।
बेंगलुरु भगदड़: FIR रद्द कराने के लिए आरसीबी, इवेंट आयोजक हाई कोर्ट पहुँचे
- कर्नाटक
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- 9 Jun, 2025
बेंगलुरु में भगदड़ की घटना के लिए कौन ज़िम्मेदार है? आरसीबी और इवेंट आयोजकों ने एफ़आईआर रद्द कराने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या दलील दी है? जानिए मामले से जुड़ी अहम जानकारी।

4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए, आरसीबी और आयोजकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी। यह कार्यक्रम आरसीबी की ओर से आयोजित किया गया था। इसमें प्रशंसकों की भारी भीड़ शामिल होने के लिए पहुंची थी। हालांकि, भीड़ प्रबंधन में कमी के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई। एफ़आईआर में कहा गया कि आयोजकों ने आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती, जिसके कारण यह भगदड़ हुई।