कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अंतरिम राहत दे दी है। इसने सोमवार को निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA से जुड़े कथित भूमि घोटाले मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद हाईकोर्ट में यह मामला पहुँचा। अंतरिम राहत 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसी दिन हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट सीएम के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही कई धाराओं में एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।




























.jpeg&w=3840&q=75)