कर्नाटक के कॉलेज में मुसलिम छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने पर मचे घमासान के बीच उडुपी ज़िले के सभी हाई स्कूलों के आसपास सोमवार से धारा 144 लागू होगी। यह निषेधाज्ञा 14 फ़रवरी को सुबह छह बजे से लेकर 19 फ़रवरी यानी शनिवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।
हिजाब विवाद: उडुपी में कल से स्कूलों के पास 5 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते
- कर्नाटक
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- 13 Feb, 2022
कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद खुल रहे उडुपी ज़िले के स्कूलों के आसपास पाँच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी क्यों लगाई गई?

फ़ाइल फोटो
इसका मतलब है कि उस ज़िले में इस दौरान हाई स्कूलों के आसपास के इलाक़े में पांच या अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी। विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक होगी।