सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को एरिक्सन कंपनी को 550 करोड़ रुपये ना देने की वजह से अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अंबानी को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ़्ते में 453 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं होने पर उन्हें 3 महीने की जेल की सज़ा भुगतनी होगी।
अनिल अंबानी अदालत की अवमानना के दोषी, पैसे न देने पर होगी जेल
- क़ानून
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- 20 Feb, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने हुए उन्हें एरिक्सन इंडिया को चार हफ़्ते में 453 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।
