सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को एरिक्सन कंपनी को 550 करोड़ रुपये ना देने की वजह से अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अंबानी को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ़्ते में 453 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं होने पर उन्हें 3 महीने की जेल की सज़ा भुगतनी होगी।