बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई की एक अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों नेताओं से कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे और सुबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति को मिली सशर्त जमानत
- महाराष्ट्र
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- 4 May, 2022
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान करने वाले राणा दंपति को जमानत तो मिल गई है लेकिन अदालत ने इसके साथ कई शर्तें भी लगाई हैं।

राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा है कि इस केस के संबंध में नवनीत राणा व रवि राणा को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है। इसके साथ ही बुलाने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने पेश होना होगा।
अगर राणा दंपति अदालत के द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।
राणा दंपति को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।