महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार से कहा है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख दो हफ्ते के अंदर घोषित करे। इससे पहले ठाकरे सरकार ने फैसला किया था कि महाराष्ट्र में कोई भी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा।
OBC आरक्षण: ठाकरे सरकार को झटका, SC ने कहा- चुनाव कराएं
- महाराष्ट्र
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- 4 May, 2022
नगर निकायों के चुनाव में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। अब उसका अगला कदम क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को हुए इस नुकसान के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जमा की थी जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बातें कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग की ओर से जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है वह बिना किसी जरूरी अध्ययन के तैयार की गई है।