पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल
प्रफुल्ल पटेल के मामले में फैसला सुनाने वाली अपीलीय ट्रिब्यूनल की टिप्पणी जबरदस्त है। उसने कुर्की आदेश को खारिज करते हुए कहा कि पटेल के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई अवैध है। क्योंकि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं हैं और इकबाल मिर्ची से जुड़ी नहीं थीं।
हालांकि ईडी ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल ने हाजरा मेमन प्लॉट खरीदा था। जिस पर बाद में सीजे हाउस बनाया गया था। हाजरा मेमन और उनके दो बेटों को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है।