सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार के एनसीपी गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न 'घड़ी' इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। हालाँकि इसके साथ अदालत ने एक शर्त भी लगा दी है। चुनावों में 'घड़ी' चिह्न के इस्तेमाल के साथ डिस्क्लेमर देने को भी कहा गया है। इसको लेकर अदालत ने पार्टी से अपने अंतरिम आदेश का पूरी तरह से पालन करने को कहा।