सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार के एनसीपी गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न 'घड़ी' इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। हालाँकि इसके साथ अदालत ने एक शर्त भी लगा दी है। चुनावों में 'घड़ी' चिह्न के इस्तेमाल के साथ डिस्क्लेमर देने को भी कहा गया है। इसको लेकर अदालत ने पार्टी से अपने अंतरिम आदेश का पूरी तरह से पालन करने को कहा।
अजित पवार खेमा चुनाव चिह्न घड़ी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त के साथ: SC
- महाराष्ट्र
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- 29 Mar, 2025
चुनाव चिह्न घड़ी के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार खेमे को झटका दिया है? जानिए, इसने फ़ैसले में क्या कहा और अजित पवार खेमे के लिए क्या शर्त लगाई।

आदेश के अनुसार, अजित पवार गुट को घड़ी का चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन इस शर्त के साथ कि सभी विज्ञापनों और पैम्फलेट में इसका उल्लेख किया जाए कि 'मामला विचाराधीन है।' यह डिस्क्लेमर इसलिए कि लोगों के सामने यह साफ़ हो जाए कि अजित पवार खेमा और शरद पवार खेमा अलग-अलग है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी इस निर्देश का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।