सुप्रीम कोर्ट ने सूफ़ी संत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अमिश देवगन को राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी उन्हें कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी एफ़आईआर को राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अलग-अलग राज्यों में अपने ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर को रद्द करने के लिए देवगन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट का यह रुख इसलिए काफ़ी अहम है कि हाल के वक़्त में टीवी चैनलों पर जिस तरह से चीखना-चिल्लाना, बेलगाम डिबेट, अनाप-शनाप तर्क और यहाँ तक कि गाली-गलौच का लाइव प्रसारण हो गया है उसके लिए टीवी और एंकरों की आलोचना की जाती रही है।
सूफ़ी संत पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट से अमिश को राहत नहीं
- मीडिया
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- 7 Dec, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने सूफ़ी संत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अमिश देवगन को राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी उन्हें कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
