सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा है कि बिहार की मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Bihar SIR) के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि Aadhar नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान और निवास का प्रमाण है।



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