चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के "विशेष गहन संशोधन" (एसआईआर) की घोषणा की है। इसके तहत 2003 की, मतदाता सूची में शामिल न होने वाले सभी मौजूदा मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जन्म तिथि /या जन्म स्थान का दस्तावेजी प्रमाण फिर से जमा करना होगा।



















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