केंद्र ने 14 नवंबर को जिरीबाम सहित घाटी क्षेत्रों के छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत उन्हें अशांत क्षेत्र फिर से घोषित कर दिया था। अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी की थी जिसमें मणिपुर में "अस्थिर" स्थिति और "हिंसा के जघन्य कृत्यों में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी" के उदाहरणों का हवाला दिया गया था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए न तो वहां का सीएम हटाया जा रहा है और न ही सरकार बर्खास्त की जा रही है।