सज़ा पर राहुल की सदस्यता रद्द हुई थी तो बीजेपी MLA की विधायकी बरकरार क्यों?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि एक जैसे मामलों में बीजेपी के विधायक की सदस्यता क्यों बरकरार रही? क्या कानून सभी के लिए समान है या राजनीति में दोहरे मापदंड हैं?