आम आदमी पार्टी ने कल रात राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा बुलाए गए देर रात के सत्र में मतदान का बहिष्कार किया।
आम आदमी पार्टी की शैली एमसीडी मेयर को आज फिर से मेयर चुन लिया गया। चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस नजरिए से दिल्ली के उपराज्यपाल के मंसूबों पर पानी फिर सकता है।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज रविवार को दिल्ली के मेयर चुनाव की तारीख फिर घोषित कर दी है। मेयर और बाकी पदों का चुनाव 16 फरवरी को होगा।
जैसी की आशंका थी, दिल्ली के मेयर का चुनाव आज सोमवार को तीसरी बार फिर नहीं हो सका। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टकराव बढ़ गया है।
आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित मेयर प्रत्याशी शैली ओबराय ने दिल्ली मेयर चुनाव को बार-बार टाले जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।