अधिसूचनाः यूपी में शाम 7 बजे के बाद महिलाकर्मी को ऑफिस में रोकना मना
यूपी सरकार ने एक अधिसूचना में आदेश जारी किया है कि महिलाकर्मी को शाम 7 बजे के बाद उसके कार्यस्थल पर रोका नहीं जा सकता। अगर महिला अपनी मर्जी से रुकती है तो उसे लिखकर देना होगा और उस संस्था को महिलाकर्मी को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।