सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 17 साल की एक छात्रा के आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे ईसाई धर्म कुबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। छात्रा ने इस साल 9 जनवरी को जहर खा लिया था और इसके 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी।

छात्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि हॉस्टल की वार्डन ने उस पर हॉस्टल साफ करने और मरम्मत का काम करने के लिए दबाव बनाया था।