मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक अहम याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से माँग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए और कोर्ट के दस्तावेजों में इसका उल्लेख इसी तरह किया जाए।
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित करने से हाईकोर्ट का इनकार
- उत्तर प्रदेश
- |
- 4 Jul, 2025
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका दिया है। जानिए कोर्ट का तर्क और इस फ़ैसले के राजनीतिक मायने।

यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर की थी। इसे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने 4 जुलाई को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यह फ़ैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा है। इसे बारे में उनका कहना है कि यह भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है।