डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर स्थित मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाले जाने को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने नौकरी से निकाले जाने को अवैध बताया है। इस मामले की सुनवाई लखनऊ उच्च न्यायालय में होगी। गुरुवार को न्यायमूर्ति राजन रॉय उनकी याचिका पर सुनवाई करेंगे।