मथुरा के श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा है कि इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए।
मथुरा: 4 महीने में करें सभी अर्जियों का निस्तारण- हाई कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 12 May, 2022
मथुरा के श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या इस विवाद पर सियासत भी गर्माएगी?

जस्टिस सलिल कुमार राय की एक सदस्य वाली बेंच ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह आदेश मनीष यादव की ओर से दायर याचिका पर दिया है।
हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। इससे पहले मथुरा की अदालत में दायर याचिका में मांग की गई थी कि कृष्ण जन्म भूमि विवाद के मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई हो और उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।