आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र मेरठ जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों और खाने-पीने के स्थानों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब इन सभी स्थलों पर QR कोड के माध्यम से मालिक की जानकारी और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। मालिकों का नाम बताना पिछले साल भी अनिवार्य किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उस समय यूपी के अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। इस मामले में फिर विवाद बढ़ने के आसार हैं।


खाद्य सुरक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गया है कि हर भोजनालय के पास वैध खाद्य सुरक्षा पंजीकरण प्रमाणपत्र हो, जिसमें मालिक का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हो। साथ ही, हर भोजनालय को एक QR कोड लगाना होगा, जिसे स्कैन कर कांवड़ यात्री उस स्थान के मालिक और लाइसेंस की जानकारी देख सकें।