लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत मिलने के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है।
जमानत के बाद भी आशीष मिश्रा की जेल से नहीं हुई रिहाई, जानिए क्यों?
- उत्तर प्रदेश
- |
- 12 Feb, 2022
आशीष मिश्रा के वकील ने कहा है कि वह इस मामले में फिर से हाई कोर्ट में अपील करेंगे और अनुरोध करेंगे कि जमानत के आदेश में धारा 302 और 120बी को भी जोड़ दिया जाए।

आशीष मिश्रा के खिलाफ लखीमपुर की पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें उन्हें धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 347, 427 और 120बी के तहत अभियुक्त बनाया गया है।
इसके अलावा उन पर आर्म्स एक्ट की भी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत का जो आदेश जारी किया है उसमें धारा 302 और 120बी का कोई जिक्र नहीं है।