कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 24 घंटे से अधिक समय तक बग़ैर गिरफ़्तारी के सरकारी गेस्ट हाउस में रखे जाने पर संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन प्रियंका गांधी को बग़ैर गिरफ़्तार किए ही हिरासत में एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया। लगभग 28 घंटे बीत जाने के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया।
प्रियंका को ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा
- उत्तर प्रदेश
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- 6 Oct, 2021
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन लोकुर का कहना है कि लखीमपुर खीरी कांड में प्रियंका गांधी को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखना ग़ैरक़ानूनी है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने 'एनडीटीवी' से बात करते हुए इसे 'ग़ैरक़ानूनी' और 'असंवैधानिक' क़रार दिया है।