मथुरा की जिला अदालत ने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में 1991 में बना पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है। बता दें कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत 1947 में तमाम धर्मस्थलों की जो स्थिति थी उससे छेड़छाड़ नहीं किए जाने की बात कही गई है।
मथुरा विवाद में नहीं लागू होगा पूजा स्थल कानून 1991: कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 23 May, 2022
क्या मथुरा की अदालत के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर विवाद और गहरा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर कोई आदेश देगा?

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है और धार्मिक चरित्र का पता लगाना पूजा स्थल अधिनियम के नियम तीन या चार का उल्लंघन भी नहीं है।
अदालत ने उस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनी है। यह याचिका लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर की गई थी।