एक बेहद अहम घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी व दूसरे तीन शहरों में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।  लेकिन आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है।  अदालत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाने को कहा है।