यूथ कांग्रेस का विरोध- आतंक नहीं कोर्ट का बड़ा फैसला
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की दलीलों को किया धराशायी! यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने साफ कहा- ‘यह आतंकवाद नहीं, सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध है।' FIR की कॉपी देने से इनकार करने वाली पुलिस को कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का पाठ पढ़ाया है। तो क्या उदय भानु चिब की गिरफ्तारी सरकार के लिए 'सेल्फ गोल' साबित हो गई है?