सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आदेश दिया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी जगह छोड़ा जाए जहां से पकड़ा गया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और MCD को प्रक्रिया मानवीय व वैज्ञानिक तरीके से लागू करने और NGOs से सहयोग करने का निर्देश दिया।
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