आरटीआई क़ानून में बदलाव के क्या हैं मायने?
हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार क़ानून में संशोधन किये हैं। संशोधन के तहत केंद्र सरकार को यह ताक़त दी गई है कि वह केंद्र और राज्य स्तर पर तैनात सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और तनख़्वाह तय करे। भारत के कई पूर्व सूचना आयुक्तों ने इस संशोधन का जोरदार विरोध किया है। सुनिए, आरटीआई क़ानून में संशोधन पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और विधि मामलों के जानकार राकेश कुमार सिन्हा की बातचीत।