सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बांड के मसले पर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक से कड़े शब्दों में कहा कि बृहस्पतिवार की शाम तक वह बांड से संबंधित सभी जानकारी जनता के समक्ष प्रस्तुत करें और इस आशय का हलफ़नामा दायर करें ।
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