West Bengal Dead Voters: आधार देने वाली अथॉरिटी यूआईडीएआई ने चुनाव आयोग को बताया है कि पश्चिम बंगाल में 34 लाख मृत लोगों के पास आधार है। राज्य में अंतिम मतदाता सूची से पहले फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए एसआईआर हो रहा है। जिस पर काफी विवाद है।
पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्डधारियों को मृत घोषित किया गया है
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में आधार पहचान प्रणाली की शुरुआत (जनवरी 2009) के बाद से अब तक करीब 34 लाख आधार कार्ड धारक 'मृत' पाए गए हैं।
34 लाख मृत आधार कार्डधारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी UIDAI के अधिकारियों और राज्य के CEO मनोज कुमार अग्रवाल के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक में साझा की गई। यह बैठक चुनाव आयोग के उस निर्देश का हिस्सा है जिसमें सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता डेटा के सत्यापन और विसंगतियों की पहचान के लिए आधार प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा था।
बंगाल सीईओ दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "चुनाव आयोग को फर्जी मतदाताओं और मृत नामों को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। मृत नागरिकों से जुड़ा UIDAI का यह आंकड़ा ऐसी एंट्रीज को पहचान कर मतदाता सूची से हटाने में निर्णायक साबित होगा।"
मतदान अधिकारियों ने सत्यापन के लिए बैंकों से भी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अधिकांश खाते आधार से जुड़े हैं। बैंकों ने उन खातों का विवरण साझा किया है जिनमें वर्षों से केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, जिससे उन मृत व्यक्तियों की पहचान में मदद मिलेगी जिनके नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची में यदि फर्जी, मृत या दोहराए गए नाम पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार BLOs के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। Electoral Registration Officers (EROs) को सत्यापन प्रक्रिया में सटीकता और सतर्कता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
SIR अभियान को लेकर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि वे इस एसआईआर को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची को शुद्ध बनाना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।