असम के विख्यात आंदोलनकारी और विधायक अखिल गोगोई को एनआईए की विशेष अदालत द्वारा यूएपीए (ग़ैर क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के एक मामले से मुक्त किया जाना बताता है कि उन्हें बदनीयत से फँसाया गया था। अदालत ने साफ़ कहा है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं हैं जिनसे प्रथम दृष्टया भी कहा जाए कि वे किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे।