सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से एडीआर की याचिका पर जवाब मांगा। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने SIR के बाद बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की सूची साझा नहीं की है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया। अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार 9 अगस्त तक जवाब मांगा है।
बिहार SIR: एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटरों के नाम हटाने पर मांगा जवाब
- बिहार
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- 6 Aug, 2025

Bihar SIR Controversy: एडीआर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बाहर किए गए 65.6 लाख मतदाताओं की पूरी सूचना चुनाव आयोग से मांगी है। उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 9 अगस्त तक जवाब मांगा है।

बिहार एसआईआर पटना और मधुबनी में सबसे ज्यादा मतदाता नाम हटाए गए




















