फाँसी से कुछ घंटे पहले ही निर्भया रेप और हत्या के चारों दोषियों की फाँसी की सज़ा फिर टल गई है। दिल्ली के एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक अगला आदेश जारी नहीं हो तब तक उनकी फाँसी नहीं हो सकती है। कोर्ट का यह फ़ैसला चारों में से एक दोषी विनय की याचिका पर आई है। हाल के दिनों में फाँसी की सज़ा को टालने के लिए चारों दोषियों की ओर से अलग-अलग कई याचिकाएँ दायर की जा रही हैं। इसमें से एक याचिका पवन गुप्ता की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसमें माँग की गई थी कि वह अपने पहले के फ़ैसले की समीक्षा करे। पवन गुप्ता का दावा है कि घटना के समय वह नाबालिग था और इस लिहाज़ से केस को सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मूल याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।