कैलाश विजयवर्गीय
बीजेपी - इंदौर
जीत
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि अस्थाना के खिलाफ जाँच जारी रहेगी। कोर्ट ने डीएसपी देवेंद्र कुमार की भी याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ 10 हफ्तों के अंदर जाँच पूरी करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सीबीआई दो हफ़्ते तक यथास्थिति बनाए रखे।
Delhi High Court refuses to grant interim protection to CBI Special Director Rakesh Asthana but asks CBI to maintain status quo for 2 weeks.
— ANI (@ANI) January 11, 2019
अस्थाना ने अपने ऊपर लगे घूसखोरी के आरोपों के तहत दर्ज़ प्राथमिकी को खारिज करने की अपील की थी। जस्टिस नज़मी वजीरी ने 20 दिसंबर 2018 को सुनवाई करने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह भी पढ़ें: एक मिनट में समझें सीबीआई बनाम सीबीआई का पूरा मामला
About Us । Mission Statement । Board of Directors । Editorial Board | Satya Hindi Editorial Standards
Grievance Redressal । Terms of use । Privacy Policy
अपनी राय बतायें