दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ दायर चार्जशीट ख़ारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उसने राजद्रोह चलाने के लिए ज़रूरी अनुमति दिल्ली सरकार से नहीं ली है। वह पहले यह अनुमति लेकर आए।