दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया ने दूसरी जमानत याचिका लगाई थी। वह दोनों मामलों में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली HC का सिसोदिया को जमानत से इनकार- 'वह बेहद ताक़तवर हैं'
- दिल्ली
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- 21 May, 2024
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जानिए, उनकी जमानत पर अदालत ने क्या कहा।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। अदालत ने कहा, 'इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में जमानत देने का मामला बनाने में सक्षम नहीं है।' हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी और वह दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे।