हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (सीपी) के उस ऑर्डर की कॉपी जमा कराए जिसे दंगा पीड़ित दो परिवारों के सदस्यों की ओर से अदालत में चुनौती दी गई है।
दिल्ली दंगा: कोर्ट ने कहा- कमिश्नर के ‘हिंदुओं में आक्रोश’ वाले ऑर्डर की कॉपी जमा कराएं
- दिल्ली
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- 28 Jul, 2020
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (सीपी) के उस ऑर्डर की कॉपी जमा कराए जिसे दंगा पीड़ित दो परिवारों के सदस्यों की ओर से अदालत में चुनौती दी गई है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने यह निर्देश साहिल परवेज़ और मोहम्मद सईद सलमानी की याचिका पर दिए। साहिल के पिता और सईद की मां की दिल्ली दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं साहिल और सईद ने स्पेशल सीपी (अपराध और आर्थिक अपराध शाखा) के उस ऑर्डर का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों की जांच कर रही पुलिस की टीमों से कहा था कि गिरफ़्तारियों को लेकर हिंदुओं में आक्रोश है और इसका ध्यान रखें। यह ख़बर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी थी।