मनीष सिसोदिया शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। क़रीब 17 महीने पहले उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। पिछले साल 26 फ़रवरी को सीबीआई ने उनसे घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। बाद में ईडी ने भी उनको गिरफ़्तार किया था। लेकिन अब तक इस मामले में ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है। ट्रायल में इतनी देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को फटकार लगाई।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या आरोप हैं?
- दिल्ली
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- 9 Aug, 2024
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। क़रीब 17 महीने से वह जेल में हैं। तो सवाल है कि आख़िर उनपर आरोप क्या हैं?

तो सवाल है कि आख़िर मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या हैं? केंद्रीय एजेंसियाँ क्या दावा करती रही हैं और क्या दलीलें देती रही हैं? शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बाद में ईडी ने भी उनको गिरफ़्तार किया, इस मामले में आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत हैं।