दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में फैसला पढ़ते हुए अदालत ने कहा- ईडी के सबूत में हवाला डीलरों, आप के एक सदस्य आदि के बयान शामिल हैं। फैसले में नामों का खुलासा नहीं किया गया है। इस अदालत का मानना है कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अप्रूवरों के बयान के मद्देनजर यह बताने में सक्षम है कि उसे गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के लिए भेजे गए धन से संबंधित मनी ट्रेल को पूरा करता है।
केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी उचित, ईडी के पास काफी सबूत
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया। जानिए अदालत ने और क्या कहाः
