दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में फैसला पढ़ते हुए अदालत ने कहा- ईडी के सबूत में हवाला डीलरों, आप के एक सदस्य आदि के बयान शामिल हैं। फैसले में नामों का खुलासा नहीं किया गया है। इस अदालत का मानना ​​है कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अप्रूवरों के बयान के मद्देनजर यह बताने में सक्षम है कि उसे गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के लिए भेजे गए धन से संबंधित मनी ट्रेल को पूरा करता है।