दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ़्टीनेंट गवर्नर के सेवा से जुड़े अधिकारों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तीन सदस्यों के एक खंडपीठ का गठन करेगा। अदालत के दो सदस्यों वाले खंडपीठ को दो जजों के बीच सेवाओं के बारे में मतभेद खुल कर सामने आ गए। सेवाओं के मुद्दे पर जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस ए. भूषण के अलग-अलग फैसले आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच के गठन का निर्णय किया।
दिल्ली के लेफ़्टीनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री के सेवा संबंधी हक़ों पर बनेगी नई बेंच
- दिल्ली
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- 23 Feb, 2019
दिल्ली के लेफ़्टीनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजो में मतभेद हैं। लिहाज़ा सेवा संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा।
