दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ़्टीनेंट गवर्नर के सेवा से जुड़े अधिकारों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तीन सदस्यों के एक खंडपीठ का गठन करेगा। अदालत के दो सदस्यों वाले खंडपीठ को दो जजों के बीच सेवाओं के बारे में मतभेद खुल कर सामने आ गए। सेवाओं के मुद्दे पर जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस ए. भूषण के अलग-अलग फैसले आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच के गठन का निर्णय किया।