पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक ग़ैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए मामले में गिरफ्तारी के दो साल बाद उमर खालिद पहली बार तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की अदालत ने यह आदेश दिया है। दरअसल अदालत ने उमर को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले दो साल से जमानत की उनकी याचिकाएँ लगातार खारिज होती रही हैं।
उमर खालिद जेल से बाहर आएँगे, 7 दिन की अंतरिम ज़मानत
- दिल्ली
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- 12 Dec, 2022
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर रह पाएँगे। जानिए, आख़िर किस आधार पर अदालत ने उन्हें कुछ दिन ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

बहरहाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद को 23 दिसंबर से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा। इस जमानत के दौरान उमर पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।