पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक ग़ैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए मामले में गिरफ्तारी के दो साल बाद उमर खालिद पहली बार तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की अदालत ने यह आदेश दिया है। दरअसल अदालत ने उमर को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले दो साल से जमानत की उनकी याचिकाएँ लगातार खारिज होती रही हैं।