दिल्ली पुलिस ने एक रैली में नफ़रती भाषण विवाद मामले में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की हिंदू सभा के लिए संगठन के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई क़ानून का उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है।
नफरती भाषण विवाद में विहिप की दिल्ली रैली के आयोजकों पर FIR
- दिल्ली
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- 10 Oct, 2022

विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित जिस हिंदू सभा में नफ़रती भाषण का विवाद सामने आया था उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जानिए, पुलिस ने क्या कदम उठाया है।

हिंदू सभा में प्रोटेस्ट।
इसी रैली में दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुसलमानों के प्रति नफरत उगलते हुए एक समुदाय का पूरी तरह बहिष्कार करने की बात कही थी। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था, 'जहां-जहां ये लोग आपको दिखाई दें, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो इनका एक ही इलाज है वह है संपूर्ण बहिष्कार।'
























