सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मारे गए अहसान जाफ़री की विधवा ज़किया ज़ाफ़री के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि विशेष जाँच दल और कुछ अभियुक्तों में साँठगाँठ थी। अदालत ने कहा कि यह बहुत ही कठोर शब्द है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जाँच दल के लोग अभियुक्तों से मिले हुए थे।
अभियुक्तों से गुजरात एसआईटी के साँठगाँठ के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
- गुजरात
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- 16 Nov, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात एसआईटी के लिए अभियुक्तों से साँठगाँठ होने की बात कहना गलत है, यह कठोर शब्द है।

याद दिला दें कि 2002 में गुजरात में हिन्दू-मुसलिम दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफ़री की हत्या कर दी गई थी और उनके घर को आग लगा दी गई थी। बाद में इस मामले की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जाँच दल का गठन किया था। इस जाँच दल ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दियाा था।