सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मारे गए अहसान जाफ़री की विधवा ज़किया ज़ाफ़री के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि विशेष जाँच दल और कुछ अभियुक्तों में साँठगाँठ थी। अदालत ने कहा कि यह बहुत ही कठोर शब्द है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जाँच दल के लोग अभियुक्तों से मिले हुए थे।