राहुल गांधी को उनकी भारतीय नागरिकता को चुनौती दिए जाने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को राहुल की नागरिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह फ़ैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि केंद्र याचिकाकर्ता की शिकायत के निस्तारण के लिए कोई निश्चित समय सीमा देने में सक्षम नहीं है इसलिए इस याचिका को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है।
याचिकाकर्ता कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया। इससे यह विवादास्पद मामला फिलहाल ख़त्म हो गया है। हालाँकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को अन्य क़ानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी है। वह इस मामले में दूसरे वैकल्पिक क़ानूनी उपाय के लिए स्वतंत्र हैं।