सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को एक बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करने का निर्देश दिया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह 'मांगलिक' है या नहीं। महिला का कहना था कि आरोपी ने शादी के वादे पर रेप किया है। वहीं आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि महिला के साथ शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वह मांगलिक है।
'ज्योतिष का मांगलिक से क्या लेना-देना', हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक
- देश
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- 29 Mar, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग को इस बात की जांच करने को कहा था कि शादी के वादे पर कथित रेप का आरोप लगाने वाली महिला मांगलिक है या नहीं। आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि महिला के साथ शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वह मांगलिक है।
