सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को एक बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करने का निर्देश दिया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह 'मांगलिक' है या नहीं। महिला का कहना था कि आरोपी ने शादी के वादे पर रेप किया है। वहीं आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि महिला के साथ शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वह मांगलिक है।