इस आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। सदर-ए-रियासत शब्द को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के किसी भी संदर्भ को इसकी विधान सभा के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
केंद्र ने कल सोमवार को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जहां उसने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के कदम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में "शांति का अभूतपूर्व युग" आया है।