सपा नेता आजम खान को नफरती भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। रामपुर की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गुरुवार को आजम ख़ान को तीन साल कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने शुक्रवार को उनकी अयोग्यता और रामपुर सदर सीट के खाली होने की घोषणा की।
हेट स्पीच केस में दोषी आजम खान विधायक पद से अयोग्य
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- 28 Oct, 2022
सपा नेता आजम ख़ान पर ताज़ा कार्रवाई क्यों? जब नफ़रती भाषण के मामले में उनको जेल हुई तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही दूसरे नफ़रती भाषणों के मामले में कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। जानिए क्या कार्रवाई हुई है।

आजम ख़ान को नफ़रती भाषण के मामले में सजा क्या हुई, कई और नेताओं के नफ़रती भाषणों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। नफ़रती भाषण देने वाले लोग कौन हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, यह जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर आजम ख़ान का मामला क्या है। आजम ख़ान को गुरुवार को रामपुर में एक एमपी/एमएलए कोर्ट ने नफ़रती भाषण देने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई। हालाँकि उसी अदालत ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि के लिए उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें। आजम खान को 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य पर टिप्पणियों के आरोप में दोषी ठहराया गया था।