सपा नेता आजम खान को नफरती भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। रामपुर की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गुरुवार को आजम ख़ान को तीन साल कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने शुक्रवार को उनकी अयोग्यता और रामपुर सदर सीट के खाली होने की घोषणा की।