भगोड़े डायमंड व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को बेल्जियम के एंटवर्प कोर्ट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत है। चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाले का आरोप है, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ साठगांठ की थी। कोर्ट ने भारत के अनुरोध पर चोकसी की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा कि प्रत्यर्पण का पहला कानूनी चरण पूरा हो गया है। हालांकि, चोकसी को बेल्जियम की उच्चतर अदालत में अपील का अधिकार है, जिससे उनका तत्काल प्रत्यर्पण संभव नहीं लगता। यह फैसला बेल्जियम में अप्रैल में उनकी गिरफ्तारी के पांच महीने बाद आया है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बेल्जियम से प्रत्यर्पण की मांग की थी।